जिला दंडाधिकारी उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने आज यहां बताया कि सार्वजनिक रैलियों जुलूस नारेबाजी बैंड बाजा और शस्त्रों पर माल रोड पर प्रतिबंध लगाया गया है.
ने बताया कि यह आदेश छोटा शिमला से Kennedy House और रिज मैदान, Rendezvous रेस्तरां से रिवोली सिनेमा के 150 मीटर के दायरे में, स्कैंडल प्वाइंट से कालीबाड़ी मंदिर तक, छोटा शिमला गुरुद्वारा की संपर्क मार्ग से छोटा शिमला कुसुमति सड़क, छोटा शिमला चौक से राजभवन Oak Over तक, Cart Road से Majitha House, AG office to Cart Road, CPWD office to Chaura Maidan, पुलिस गुमटी जिलाधीश कार्यालय से Lower Bazar कि 50 मीटर के के दायरे में यह आदेश तत्काल प्रभाव से 2 महीने के लिए लागू रहेंगे.
उपायुक्त ने बताया कि इन चिन्हित स्थानों पर आम सभा आयोजित करने के लिए पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य है ताकि कानून व्यवस्था सुचारू रूप से बनी रहे.
उन्होंने बताया कि इन आदेशों की अवहेलना करने वालों पर कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी
सार्वजनिक रैलियों जुलूस नारेबाजी बैंड बाजा और शस्त्रों पर माल रोड पर प्रतिबंध

Leave a Reply